फिंगर प्रिंट के आधार पर दूसरे राज्य के अपराध में आरोपियों की पतासाजी का जिले का पहला मामला
मुख्य संपादक- लखन देवांगन
थाना जांजगीर के अप.क्रमांक 638/ 2022 धारा 457, 380 भादवि, एवं (02). थाना जांजगीर के अप.क्रमांक 704/ 2022 धारा 457, 380 भादवि अंतर्गत आरोपी (01). मोह. इमरान उम्र 27 साल सा. हरिहरपुर थाना गंगारामपुर जिला दक्षिण हिरामपुर(दक्षिण बंगाल), एवं (02). आरिफ हुसैन उम्र 26 साल सा. बीरपारा थाना इंडिया ब्यापार जिला अलिपुर (पश्चिम बंगाल) का मूल निवासी, वर्तमान बगीचा पारा नैला जांजगीर जिला जांजगीर- चाम्पा(छत्तीसगढ) को उपरोक्त अपराध/ धारा में गिर.कार्यवाही करते हुये प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जांजगीर दण्डित प्रकरण क्रमांक 1899/ 2022, दिनांक 16.11.2022 एवं प्रकरण क्रमांक 1951/ 2022, दिनांक 24.11.2022 न्यायालय में पेष किया गया था जो वर्तमान में विचाराधीन है। गिरफ्तार किये गये आरोपियों का सर्च स्लिप में फिंगर प्रिंट प्राप्त कर एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा संचालित नेफिस के ऑन लाईन डाटा बेस में अपलोड किया गया था।
इसी प्रकार आंध्रप्रदेश राज्य अंतर्गत जिला विजयनगरम् थाना परवथीपुरम के अप.क्रमांक 64/ 2023 धारा 457, 380 भादवि अंतर्गत घटना स्थल से प्राप्त फिंग प्रिंट को उठाकर नेफिस में अपलोड कर नेशनल डाटा बेस में फिंगर प्रिंट ट्रेस करने पर उक्त फिंगर प्रिंट जांजगीर में घटित अपराध के आरोपियों से मिलान होने पर आंध्रप्रदेष पुलिस द्वारा एनसीआरबी नई दिल्ली के माध्यम से आरोपियों के फिंगर प्रिंट की ट्रेस रिपोर्ट प्राप्त कर जांजगीर-चांपा पुलिस से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई है। इस तरह से जांजगीर- चांपा पुलिस द्वारा नई दिल्ली से संचालित नेफिस में आरोपियों के फिंगर प्रिंट अपलोड करने से फिंगर प्रिंट के आधार पर किसी दूसरे राज्य के अपराध में आरोपियों की पतासाजी का यह जिले के लिए पहला मामला है।
उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक जगदीश्वर प्रसाद एवं आरक्षक ट्रेड नारद ताम्रकर का योगदान सराहनीय रहा है।