रायगढ़- युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली
30 अगस्त 2021 की रात्रि पूरा परिवार एक साथ बरामदे मे सो रहा था व युवती अपने कमरे मे सोइ थी सुबह 31 अगस्त 2021 की सुबह युवती की माँ देखी की उसकी बेटी घर पर नहीं है, इसकी जानकारी उसने परिवार के लोगों को दी पुरे परिवार के लोगों ने युवती की तलाश शुरू कर दी, घर से कुछ दूर खेत मे चप्पल मिला, आगे उनके कपडे मिले व नहर किनारे नग्न अवस्था नहर किनारे युवती की लाश मिली पुलिस ने फगुरम चौकी मेंअज्ञात आरोपित के विरूद्ध भादवि की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया और डभरा पुलिस ने इसकी विवेचना कर युवती के पड़ोसी गुलेश कुमार अंचल (23) पिता यादराम को मोबाइल काल डिटेल व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। आरोपित ने बताया कि उसने युवती से दुष्कर्म कर सिर को पत्थर से कुचल कर व दाहिने हाथ की कलाई को ब्लेड से काट कर उसकी हत्या कर शव को लकड़ी के गोले की आड़ में छूपाना स्वीकार किया विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने युवक गुलेश कुमार को युवती की हत्या व दुष्कर्म के लिए दोषी पाए जाने पर धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड, धारा 376 के लिए आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड एवं धारा 201 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ -साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने की ।