जिला जांजगीर चांपा के कुल 35 प्रकरणों में 10753.02 लीटर शराब का नष्टीकरण किया गया
मुख्य संपादक-लखन देवांगन
जांजगीर चाम्पा- शराब नष्टीकरण करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधि. द्वारा टीम का गठन किया गया था। जिला जांजगीर के विगत पांच वर्ष मे आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में जप्त शराब का नष्टीकरण किया गया
थाने में शराब के नष्टीकरण होने से थाना का वातावरण साफ सुथरा एवं दुर्गंध मुक्त हो गया,
थाना जांजगीर के 01 प्रकरण में 3456 लीटर, थाना सारागांव के 01 प्रकरण में 6842.88 लीटर, थाना पामगढ़ के 09 प्रकरण में 182 लीटर एवं थाना चांपा के 24 प्रकरण में 272.140 लीटर कुल 10753.02 लीटर शराब का विधिवत् नष्टीकरण किया गया।
दिनांक 15.05.2023 के सायरक्षित केन्द्र जांजगीर मैदान में जिले के विभिन्न थानों में छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 के धारा 34(2) में जप्त मदिरा को नष्टीकरण करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर के आदेश क्रमांक/आबकारी/अपराध/5502/23 दिनांक 12.05.23 के माध्यम से श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, अनु. अधि.राजस्व, श्री यदुमणी सिदार, अनु.अधि.पुलिस चांपा, सहायक आयुक्त आबकारी जांजगीर निरीक्षक लखेश मनीष सिंह परिहार, उनि सनत , सुरेश धु्रव का टीम गठित किया गया था। गठित टीम एवं पंचानों के समक्ष थाना प्रभारी जांजगीर, सारागांव, पामगढ़, चांपा के द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार कुल 35 प्रकरणों जिसमें थाना जांजगीर का 01 प्रकरण में 3456 लीटर, थाना सारागांव के 01 प्रकरण में 6842.88 लीटर, थाना पामगढ़ के 09 प्रकरण में 182 लीटर एवं थाना चांपा के 24 प्रकरण में 272.140 लीटर कुल 10753.02 लीटर शराब का विधिवत् नष्टीकरण किया गया।
उक्त कार्यवाही के दौरान श्री अनिल सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, अनु. अधिकारी राजस्व, श्री यदुमणि सिदार, अनु. अधि. चाम्पा, सहायक आयुक्त आबकारी एवं गठित टीम के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।