बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले वाहनों पर किया गया कार्यवाही
मुख्य संपादक- लखन देवांगन
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 29 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 13 वाहन के चालकों से 3900 रूपये, नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे 05 वाहन के चालक से 1500 रुपए, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किए गए 08 वाहन के चालक से 2400 रुपए, मो.सा. में तीन सवारी चलाते पाए गए 02 वाहन के चालक से 600 रुपए, मौके पर कागजात पेश नहीं करने वाले 01 वाहन के चालक से 300 रुपए कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया।
वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने, नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने समझाईस दी जा रही है।