जांजगीर चांपा- शराब पीकर वाहन चलाने पायें जाने पर वाहन चालको के विरूद्ध जिला यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है लगातार कार्यवाही
यातायात चेकिंग के दौरान 04 व्यक्तियों को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पायें जाने पर मो.सायकल को जप्त किया जाकर चालकों के विरूद्व धारा 185 MV ACT के तहत विधितव कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में कुल 66 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 21,000/रू समन शुल्क लिया गया
जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है*। इसी क्रम में दिनांक 18.02. 2024 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, पार्किंग लाईन का नही होना, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाना एवं शराब पीकर वाहन चालाने वालो के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 66 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 21,000/रू का समन शुल्क लिया गया है।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने के संबंध में समझाईस दी जा रही है।