छत्तीसगढ़जांजगीर-चाम्पा

कोर्ट के निर्णय से राहुल गांधी के सांसद बने रहने का रास्ता खुल गया

जांजगीर-चाम्पाः ’’सत्य परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साबित होता है’’ उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली आदालत के द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाये जाने के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इंजीनियर रवि पाण्डेय ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतंत्र की जीत है इंजी. पाण्डेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा कि आखिर निचली आदालत ने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर एक साल ग्यारह महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं ठहराये जाते। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट मे निचली आदालत के न्यायाधीश के द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्ध के आदेश पर रोक लगाया गया। इंजी. पाण्डेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मे कहा कि कोर्ट के निर्णय से न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन मे बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ।
इंजी. पाण्डेय ने बताया कि कोर्ट के निर्णय से राहुल गांधी के सांसद बने रहने का रास्ता खुल गया।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे