न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने लापरवाही उपेक्षापूर्वक स्कूल मिनी बस चलाते हुए 3 लोगो को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी योगेश चंद्र यादव को अलग अलग धाराओं में सुनाई 03 -03 माह एवम 01-01वर्ष कारावास की सजा।
घटना 4 जुलाई 2019 सुबह लगभग 8 बजे लिंक रोड वार्ड नंबर 07 जाजगीर की है घटना समय मामले प्रार्थी पवन अग्रवाल अपने आस्था प्राविजन स्टोर्स में बैठा था उसी समय मिनी बस रंग पीला क्रमांक CG-11-AL-1205 का चालक आरोपी योगेश चंद्र यादव बी.टी.आई चौक तरफ से लिंक रोड में तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पहले एक टाटा मैजिक क्र0 CG-11-E-2296 सफेद रंग को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे टाटा मैजिक प्रार्थी के दुकान के सटर को क्षतिग्रस्त कर दी उसके बाद मिनी बस चालक वाहन को अनियंत्रित चलाते हुए पैदल जा रही एक शिक्षिका तरुणलता सोनी को, मो0 सा0 क0 66-11-AM-6375 एवं एक सोल्ड हीरो लाल को भी टक्कर मारा जिससे शिक्षिका सहित दोनो मोटर सायकल चालकों को भी चोट आई है जिन्हें ईलाज के लिए डायल 112 बुलाकर जिला अस्पताल जाजगीर भेजवाये।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी बस चालक के विरुद्ध धारा 279,337 भादवि में अपराध दर्ज किया गया आहतो को गंभीर चोट आने पर धारा 338 भादवि भी जोड़ी गई विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय में गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर श्रीमती सीमा कंवर ने आरोपी बस चालक को लापरवाही उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाते हुए तीन लोगो को चोट एवम गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए आरोपी योगेश चंद्र यादव को धारा 279 भादवि में 03 माह,धारा 337भादवि में 03 माह व धारा 338 भादवि में 01-01वर्ष (3 बार) कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया।
शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल व श्रीमती मनीषा प्रसाद द्वारा पैरवी की गई।